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Monday, May 13, 2019

रमज़ान के चलते मतदान सुबह 5 बजे से करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

चुनाव आयोग भी इस मांग को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय पर्याप्त है. सुबह 7 बजे इतनी गर्मी नहीं होती कि वोट न डाला जा सके.

from Zee News Hindi: India News http://bit.ly/2VWKKsR

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